नोएडा (उप्र), 30 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस के एक प्रवक्त ने बुधवार को बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉस्को-दो) की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को गांव धूम मानिकपुर के निवासी विकास को सजा सुनाई।
प्रवक्ता ने बताया कि विकास ने 2018 में बादलपुर पुलिस थाना क्षेत्र की निवासी एक नाबालिग छात्रा को उस समय अगवा कर लिया जब वह स्कूल जा रही थी। उसने कई माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि कुछ माह बाद बादलपुर थाना पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया।
प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों, गवाहों और चिकित्सकों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने विकास को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने की सूरत में उसे सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
भाषा सं मनीषा खारी
मनीषा
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