‘तांडव’ के संबंध में दर्ज प्राथमिकी को लेकर ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल की गई : उप्र ने न्यायालय से कहा |

‘तांडव’ के संबंध में दर्ज प्राथमिकी को लेकर ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल की गई : उप्र ने न्यायालय से कहा

‘तांडव’ के संबंध में दर्ज प्राथमिकी को लेकर ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल की गई : उप्र ने न्यायालय से कहा

:   Modified Date:  August 30, 2024 / 09:23 PM IST, Published Date : August 30, 2024/9:23 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचाने को लेकर वेब सीरीज ‘तांडव’ के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों के संबंध में ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दायर कर दी गई है।

शीर्ष अदालत ‘वेब सीरीज’ के निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा, अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब और अन्य द्वारा विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

यह मामला न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि राज्य में तीन प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं। वकील ने कहा, ‘‘तीनों मामलों में हमने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल कर दी है। स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में है।’’

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि एक प्राथमिकी दिल्ली में दर्ज की गई थी, लेकिन इसे उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक ​​हमारा सवाल है, कुछ भी नहीं बचा है। जहां तक ​​हमारा सवाल है, यह निरर्थक हो गया है। हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं।’’

महाराष्ट्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि मुंबई के घाटकोपर में दर्ज एक प्राथमिकी को भी उत्तर प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश की ओर से पेश वकील ने इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।

पीठ ने गौर किया, ‘‘उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य में दर्ज सभी प्राथमिकियों और अन्य राज्यों से स्थानांतरित मामलों में ‘क्लोजर रिपोर्ट’ पहले ही दाखिल कर दी गई है। उसके मद्देनजर, उन प्राथमिकियों के संबंध में याचिकाकर्ताओं की कोई शिकायत नहीं बचती है।’’

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्राथमिकी वहां भी दर्ज की गई हैं।

शीर्ष अदालत ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को पक्षकार प्रतिवादी बनाने की अनुमति दे दी और मामले को तीन सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कहा।

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और मोहम्मद जीशान अय्यूब अभिनीत ‘तांडव’ को अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित किया गया था जो नौ एपिसोड वाली एक राजनीतिक ‘थ्रिलर’ वेब सीरीज है।

भाषा संतोष दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)