अनलॉक-4 के लिए गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, देखें शिक्षण संस्थानों के लिए निर्देश | Unlock-4 new guidelines See instructions for educational institutions

अनलॉक-4 के लिए गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, देखें शिक्षण संस्थानों के लिए निर्देश

अनलॉक-4 के लिए गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, देखें शिक्षण संस्थानों के लिए निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:03 PM IST
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Published Date: August 30, 2020 10:18 am IST

नई दिल्ली। देश में अनलॉक करने की प्रक्रिया अब भी जारी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है। अनलॉक-4 में छात्रों और स्कूलों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस गाइलाइंस में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए भी जानकारी दी गई है, साथ ही कॉलेज स्टूडेंट समेत तमाम प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर नई जानकारी दी गई है।

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अनलॉक-4 में शिक्षण संस्थानों के लिए निर्देश-

* राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसदी तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

* कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में शिक्षकों से गाइडलाइन्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है।

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* राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

* NIESBUD यानि राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, IIE यानि भारतीय उद्यमिता संस्थान और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

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*  उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की जरुरत होती है। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से,स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना वायरस की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परमीशन दी जाएगी।

 

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