नए मोटर व्हीकल एक्ट में भाजपा शासित राज्य की सरकार ने किया संशोधन, भड़के गडकरी, कही ये बात... | Union Minister Nitin Gadkari angry to Gujrat Government due to amendment in New Moter Vehicle act 2019

नए मोटर व्हीकल एक्ट में भाजपा शासित राज्य की सरकार ने किया संशोधन, भड़के गडकरी, कही ये बात…

नए मोटर व्हीकल एक्ट में भाजपा शासित राज्य की सरकार ने किया संशोधन, भड़के गडकरी, कही ये बात...

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:50 PM IST, Published Date : September 11, 2019/9:42 am IST

नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा 1 सितंबर से लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जहां एक ओर पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अब नए याातायात नियमों को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल गुजरात सरकार ने केंद्रीय यातायात नियमों में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि घटा दी है। बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से देश में याताया​त नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है।

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वहीं, गुजरात की रूपाणी सरकार द्वारा जुर्माने की रकम आधी करने को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोई भी राज्य नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन नहीं कर सकता। नए नियमों को लागू करने से पहले सभी राज्यों से चर्चा की गई थी, तब कोई भी विरोध नहीं था। अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसने कहा हो कि इस कानून को लागू नहीं करेंगे। कोई भी राज्य इस कानून से बाहर नहीं जा सकता।

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गौरतलब है कि देश में 5 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सरकारों ने इस नियम को लागू करने से इनकार कर दिया था। इन राज्यों का कहना है कि इस पर पहले विचार किया जाएगा, फिर लागू किया जाएगा।

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गुजरात में नए यातायात नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार, अब हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को 1000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपए जुर्माना है। गुजरात में बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर दो पहिया वाहन चालकों को 2 हजार रुपए और बाकी वाहन को 3 हजार रुपए अब जुर्माना देना होगा।

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