UCC Bill in Uttarakhand: देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां यूसीसी कानून लागू होगा। बता दें कि नागरिक कानूनों में एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से यह रिपोर्ट 6 फरवरी यानी मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में पेश की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट को सदन के पटल पर पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी। ड्राफ्ट कमेटी ने बहु-विवाह से लेकर बाल विवाह पर प्रतिबंध तक का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अवैध संबंध से होने वाली संतान को भी संपत्ति में बराबरी का हक देने की सिफारिश की है।
UCC Bill in Uttarakhand: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन जोड़ों की शादियां पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी और ग्रामीण स्तर पर विवाह पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हलाला और ‘इद्दत’ की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि इसके अलावा ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा।