नई दिल्ली : Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इस प्रतिबंध के पहले दिन, शुक्रवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने करीब 550 चालान काटे और एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) न होने पर 4,855 वाहनों के चालान काटे गए, जिन पर कुल 4.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
PUCC न होने पर वाहन मालिकों को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है, जबकि BS-III और BS-IV वाहनों के प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।
Delhi Air Pollution: ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, पूर्वी, मध्य और उत्तरी दिल्ली में BS-III और BS-IV वाहनों के 293 चालान काटे गए। वहीं, PUCC न होने पर नई दिल्ली रेंज में 322, दक्षिणी रेंज में 894 और पश्चिमी रेंज में 1,235 चालान काटे गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) राजीव कुमार रावल ने बताया कि शुक्रवार को तीन रेंज में करीब 3,000 वाहनों की जांच की गई। बॉर्डर पर भी चेकिंग तेज कर दी गई है और जिन वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है. अब तक करीब 300 वाहनों को बॉर्डर से वापस भेजा गया है।
दिल्ली सरकार ने न केवल BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है, बल्कि NCR से आने वाले डीजल और पेट्रोल इंटरस्टेट बसों, कुछ निर्माण कार्यों और सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव जैसे कदम भी उठाए हैं।
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