Tobacco Ban in Across State

1 फरवरी से पूरे प्रदेश में तंबाकु, गुटखा पर लगा बैन! 26 जनवरी पर यहां की सरकार ने लिया बड़ा फैसला

प्रतिष्ठानों में किसी भी रूप में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है! Tobacco Ban in Across State

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Modified Date: January 26, 2023 / 08:40 PM IST
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Published Date: January 26, 2023 8:24 pm IST

कोहिमा: Tobacco Ban in Across State नगालैंड सरकार ने एक फरवरी से राज्य भर के चिकित्सा प्रतिष्ठानों में किसी भी रूप में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले सीओटीपीए अधिनियम, 2003 लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

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Tobacco Ban in Across State राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और सचिव वाई किखेतो सेमा ने बुधवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। उन्होंने कहा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य के विज्ञापन और विनियमन निषेध) अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 की धारा 4 और 6 (बी) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाती है।

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सेमा ने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्र सार्वजनिक स्थानों के दायरे में आते हैं और साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों को शिक्षा केंद्र माना जाता है और शिक्षा विभाग के दायरे में आते हैं।

 

 

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