This document is necessary for drivers, if not shown, may have to go to jail

वाहन चालकों के लिए जरूरी हुआ ये दस्तावेज, नहीं दिखाया तो जाना पड़ सकता है जेल

This document is necessary for drivers, if not shown, may have to go to jail

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 PM IST
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Published Date: September 20, 2021 5:20 pm IST

नई दिल्लीः सर्दियों के मौसम को देखते हुए प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। जांच के दौरान प्रमाण पत्र नहीं होने पर जेल में दाखिल होना पड़ सकता है। इसके साथ ही 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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दरअसल, सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा सरकार इनसे निपटने के लिए फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से कहा है कि वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता हैं।

 

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परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि पीयूसी सर्टिफिकेट न दिखाने वाले वाहन चालकों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए यह प्रयास शुरू किया है।

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