दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की जाएगी और इस पर फैसला होगा। अगर दिल्ली में ग्रेप लागू होता है तो स्कूल, सिनेमा घर व जिम बंद हो सकते हैं। वहीं शॉपिंग कॉम्पलेक्स व मॉल में दुकानों पर ऑड ईवन सिस्टम लागू होगा।
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अधिकारियों ने बताया कि अगर कोरोना संक्रमण दर लगातार दो दिन तक 0।55 प्रतिशत पर बनी रहती है, तो चार चरणों वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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अगर कोरोना संक्रमण दर और कोरोना के नए मामलों में वृद्धि होती है, तो सख्त नियम लागू होंगे। इस दौरान रंगों पर आधारित चार तरह के अलर्ट काम करेंगे, जिसमें लेवल-1 लेवल-2 लेवल-3 और लेवल-4 होगा। अलर्ट के सभी चार स्तर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी।
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येलो, अंबर और आरेंज अलर्ट के दौरान दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों के दफ्तर खुले रहेंगे। लेकिन ग्रुप-ए अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। लेकिन रेड अलर्ट जारी होने पर केवल आवश्यक गतिविधियों, अस्पताल और पुलिस आदि यह सब पूरी तरह से चालू रहेंगी।
बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 165 हो गए हैं, जो कि दूसरे नंबर पर है। वहीं, महाराष्ट्र 167 केस के साथ पहले नंबर पर है। इसके साथ देश में कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। यह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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