नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक जल निकाय के जीर्णोद्धार से संबंधित मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
हरित अधिकरण, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कदौरा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सदर तालाब के जीर्णोद्धार से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 20 दिसंबर को कहा कि सितंबर में अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में किसी भी पक्ष या प्रतिवादी ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की।
अधिकरण ने कहा, “इन परिस्थितियों में हमारे पास नगर पंचायत कदौरा और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे एक महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।”
अधिकरण ने पाया कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पिछला जवाब संतोषजनक नहीं था।
हरित अधिकरण ने कहा, “बोर्ड ने कोई अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की इसलिए 5,000 रुपये के जुर्माने के भुगतान के साथ-साथ जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाता है।”
मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी, 2025 को होगी।
भाषा जितेंद्र मनीषा
मनीषा
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