उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 2022 में जारी पत्र को सोशल मीडिया पर अब किया जा रहा है साझा |

उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 2022 में जारी पत्र को सोशल मीडिया पर अब किया जा रहा है साझा

उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 2022 में जारी पत्र को सोशल मीडिया पर अब किया जा रहा है साझा

:   Modified Date:  September 14, 2024 / 09:53 PM IST, Published Date : September 14, 2024/9:53 pm IST

(फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, 14 सितंबर (पीटीआई फैक्ट चेक) सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले छात्र स्कूल के समय में यूनिफॉर्म पहनकर मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क में नहीं जा सकते हैं।

पीटीआई फैक्ट चेक डेस्क ने इस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की और इसे भ्रामक पाया। डेस्क ने अपनी जांच में पाया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जुलाई 2022 में एक पत्र जारी किया गया था और सभी जिलाधिकारियों को इस पर अमल करने को कहा था। जांच में पता चला कि यह निर्देश अभी भी लागू है। हाल के दिनों में ऐसा कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘फेसबुक’ पर 7 सितंबर को एक पोस्ट साझा की गई, जिसमें एक यूजर ने लिखा, “उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का नया आदेश। स्कूल टाइम में ड्रेस पहनकर छात्रों का मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क में जाना बैन। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं?”

इस पोस्ट को अब तक दो हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और कई लोग इसे सच मानकर शेयर कर रहे हैं।

वायरल दावे की पुष्टि के लिए डेस्क ने जरूरी कीवर्ड्स की मदद से गूगल सर्च किया। हमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ऐसे किसी निर्देश से संबंधित कोई हालिया विश्वसनीय खबर नहीं मिली।

हालांकि, हमें ऐसी कई खबरें मिलीं, जिसमें बताया गया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2022 में लिया गया था और इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को एक निर्देश पत्र जारी किया गया था।

प्रभात खबर की 28 जुलाई 2022 की खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को एक निर्देश पत्र जारी किया था। इसके तहत स्कूल के समय में किसी भी छात्र-छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं देने के लिये कहा गया था।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने 21 जुलाई 2022 को पत्र जारी किया था। पत्र में कहा गया, ‘आयोग के संज्ञान में ऐसी बातें सामने आईं हैं कि आए दिन स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी कक्षा छोड़कर सार्वजनिक स्थलों पर घूमने-फिरने चले जाते हैं। ऐसे में कभी भी किसी भी बच्चे के साथ अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस वजह से आयोग ने ये पत्र जारी किया है। पूरी फैक्ट चेक रिपोर्ट यहां क्लिक कर पढ़ें – https://bit.ly/3zhRKpK

जांच के अंत में डेस्क ने डॉ. शुचिता चतुर्वेदी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 2022 में एक निर्देश जारी किया गया था और वह अभी भी लागू है। हाल के दिनों में ऐसा कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है।

पीटीआई फैक्ट चेक डेस्क की पड़ताल से साफ है कि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट भ्रामक है।

सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी दावे की सच्चाई या सत्यापन के लिए पीटीआई फैक्ट चेक डेस्क के व्हाट्सऐप नंबर +91-8130503759 से संपर्क करें।

(पीटीआई फैक्ट चेक) साजन दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)