हिमाचल उच्च न्यायालय आईपीएस अधिकारी के पदस्थापन संबंधी अर्जी पर करेगा 28 फरवरी को सुनवाई |

हिमाचल उच्च न्यायालय आईपीएस अधिकारी के पदस्थापन संबंधी अर्जी पर करेगा 28 फरवरी को सुनवाई

हिमाचल उच्च न्यायालय आईपीएस अधिकारी के पदस्थापन संबंधी अर्जी पर करेगा 28 फरवरी को सुनवाई

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Modified Date: January 11, 2025 / 06:51 PM IST
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Published Date: January 11, 2025 6:51 pm IST

शिमला, 11 जनवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज के बद्दी की पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में तत्काल पदस्थान की मांग करने वाली एक याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगा।

संबंधित जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की पीठ सुनवाई करेगी।

बद्दी की पुलिस अधीक्षक अफरोज कुछ समय पहले स्थानीय कांग्रेस विधायक के साथ कथित टकराव के बाद लंबी छुट्टी पर चली गयी थीं। वह 16 दिसंबर, 2024 को पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी पर शामिल हो गयी थी और वह अगले आदेश का बाट जोह रही हैं।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख पर यह निर्देश दिया।

यह निर्देश तब आया जब उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि न्यायमूर्ति चौहान और न्यायमूर्ति कुकरेजा की पीठ ने 23 अक्टूबर, 2024 को इस संबंध में एक विस्तृत आदेश पारित किया था जिसमें कुछ निर्देश जारी किए गए थे और अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल की गई है।

खंडपीठ ने कहा, ‘‘ ऐसी परिस्थितियों में, हम यह उचित समझते हैं कि मामले की सुनवाई 28 फरवरी को उसी पीठ द्वारा की जाए।’’

उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया कि नौ सितम्बर, 2024 को निर्देश जारी किए गए थे कि बद्दी के पुलिस अधीक्षक अफरोज को पुलिस जिला बद्दी से स्थानांतरित नहीं किया जाए।

पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के अवर महाधिवक्ता ने उच्च नयायालय को बताया था कि राज्य ने इस तथ्य के संबंध में संबंधित कागजातों के साथ आवेदन दिया है कि संबंधित अधिकारी ने स्वयं बद्दी से तबादला किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

भाषा

राजकुमार माधव

माधव

 

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