नयी दिल्ली, 26 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई आज की वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
पंद्रह जनवरी को कई याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले से बेदाग अभ्यर्थियों के जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
सीजेआई ने दलीलों को स्वीकार किया और अवैधताओं से निपटने और बेदाग नियुक्तियों की सुरक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता को दोहराया। उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो, निर्दोष अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए मामलों के पृथक्करण को प्राथमिकता दी जा सकती है।
अप्रैल 2024 के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका सहित कुल 124 याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।
24,640 रिक्त पदों के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।
भाषा अमित रंजन
रंजन
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)