नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन सात छात्रों को सेंट स्टीफंस कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दे दी, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों के आधार पर कॉलेज (सेंट स्टीफंस) में प्रवेश की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह सीटों का कोई और आवंटन न करें।
खंडपीठ ने कॉलेज की अपील पर विश्वविद्यालय और सात छात्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कॉलेज ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों के आधार पर इन उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया है।
अदालत ने उनसे (विश्वविद्यालय और छात्रों) चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई अगले साल 28 जनवरी को तय की।
पीठ ने कहा, ‘अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले सात छात्रों को अगले आदेश तक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। हालांकि यह निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय आगे सीटों का कोई आवंटन नहीं करेगा।’
छह सितंबर को एकल न्यायाधीश ने सात छात्रों को राहत देते हुए कहा था कि उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं थी क्योंकि संस्थान एवं विश्वविद्यालय के बीच जारी विवाद के कारण उन्हें अनुचित परेशानी का सामना करना पड़ा।
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