Tamil Nadu govt banned PFI and its associates affiliates association

केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद तमिलनाडु सरकार ने आदेश जारी कर PFI को किया बैन…

केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद तमिलनाडु सरकार ने आदेश जारी कर PFI को किया बैन : Tamil Nadu govt banned PFI and its associates affiliates association

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : September 29, 2022/8:48 am IST

तमिलनाडु । केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद, तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी कर पीएफआई और उसके सहयोगियों को एक गैरकानूनी संघ घोषित किया। तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में बकायदा आदेश जारी किया और लिखित फरमान जारी किया।  बताते चले कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों को भी पांच साल के लिए बैन किया। जिसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों के नाम शामिल है।

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सरकार ने पीएफआई की विध्वंशक गतिविधियों को देखते हुए देशहित में विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 यानी यूएपीए के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है। संबंधित सेक्शन और सब-सेक्शन में कहा गया है कि अगर सरकार को किसी व्यक्ति, संस्था या किसी और एंटिटी के खिलाफ देशविरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलें तो वह उस व्यक्ति, संस्था या अन्य एंटिटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के गुनाहों को भी एक-एक करके गिनाया है।

 

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