तमिलनाडु: अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की रिमांड अवधि बढ़ाई |

तमिलनाडु: अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की रिमांड अवधि बढ़ाई

तमिलनाडु: अदालत ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की रिमांड अवधि बढ़ाई

:   Modified Date:  July 4, 2024 / 03:26 PM IST, Published Date : July 4, 2024/3:26 pm IST

चेन्नई, चार जुलाई (भाषा) शहर स्थित एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड अवधि आठ जुलाई तक बढ़ा दी। उन्हें पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने उनकी न्यायिक हिरासत भी आठ जुलाई तक बढ़ा दी।

अभियोजन ने सेंथिल बालाजी को केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष पेश किया।

बृहस्पतिवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो दोनों पक्षों ने सेंथिल बालाजी द्वारा दायर दो याचिकाओं पर अपनी दलीलें पूरी कीं।

बालाजी ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच में उनके खाते से जुड़े कुछ कागजात (दस्तावेज संख्या 16 और 17) की प्रतियां मांगी थीं।

न्यायाधीश ने बालाजी द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की। इस याचिका में मामले में वर्तमान कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।

बालाजी को 14 जून 2023 को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

भाषा

योगेश नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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