Tajinder Bagga Case : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच जुलाई तक अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। इस दौरान पंजाब सरकार भी तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इस पुरे मामले में इससे पहले उच्च न्यायलय में आधी रात को हुई सुनवाई में तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाई थी।
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दरअसल भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी दने, भड़काऊ बयान देने और धार्मिक नफरत फैलाने का मामला पुंजाब पुलिस ने दर्ज किया था। इसके बाद तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसका भाजपा ने जमकर विरोध किया था।
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उच्च न्यायलय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद बगा ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने एक मैसेज के जरिए कोर्ट और अल्पसंख्यक आयोग का धन्यवाद किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि ‘मैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के साथ-साथ अल्पसंख्यक आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कल यह दिखा दिया कि इस देश में कानून काम करता है। अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब सरकार को मुझे पगड़ी नहीं पहनने देने के लिए नोटिस भेजा है, हम बगैर पगड़ी के बाहर नहीं निकल सकते हैं।’
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