उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति ध्वस्त किए जाने के मामले में महाराष्ट्र के प्राधिकारियों से जवाब मांगा |

उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति ध्वस्त किए जाने के मामले में महाराष्ट्र के प्राधिकारियों से जवाब मांगा

उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति ध्वस्त किए जाने के मामले में महाराष्ट्र के प्राधिकारियों से जवाब मांगा

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Modified Date: March 24, 2025 / 12:18 PM IST
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Published Date: March 24, 2025 12:18 pm IST

नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक क्रिकेट मैच के दौरान कथित तौर पर भारत-विरोधी नारेबाजी को लेकर सिंधुदुर्ग जिले में एक मकान और दुकान ढहाए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर महाराष्ट्र के प्राधिकारियों से सोमवार को जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पिछले महीने आयोजित ‘चैंपियंस ट्रॉफी’ के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान कथित रूप से भारत विरोधी नारे लगाने के बारे में एक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद अधिकारियों ने मकान और दुकान को ढहा दिया।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें।”

पीठ ने कहा कि याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

याचिका में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में शीर्ष अदालत के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

इस फैसले में न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किए बगैर और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों को ढहाए जाने पर रोक लगा दी।

भाषा जोहेब नेत्रपाल सिम्मी

सिम्मी

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)