उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामले में चीनी नागरिक की जमानत याचिका को किया खारिज |

उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामले में चीनी नागरिक की जमानत याचिका को किया खारिज

उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामले में चीनी नागरिक की जमानत याचिका को किया खारिज

:   Modified Date:  September 17, 2024 / 08:34 PM IST, Published Date : September 17, 2024/8:34 pm IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह संचालित करने के आरोपी चीनी नागरिक को जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप ‘‘बहुत गंभीर प्रकृति’’ के हैं।

चीनी नागरिक पर आरोप है कि वह अपनी वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी भारत में रूका और आपराधिक गिरोह संचालित करने के अलावा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहा।

रायन उर्फ ​​रेन चाओ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 31 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘अपराध की गंभीरता को देखिए। हम जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि सुनवाई जारी है। हम छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद उच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प खुला रखते हैं।’’

चीनी नागरिक की ओर से पेश हुए वकील पी एन पुरी ने कहा कि आरोपी 18 महीने से अधिक समय से जेल में है।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘यह जमानत का मामला नहीं है।’’ इसने कहा कि आरोपी छह महीने बाद नयी जमानत याचिका दायर कर सकता है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

रेन चाओ को 9 जुलाई 2022 को नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत अन्य अपराधों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उस पर विदेशी (नागरिक) अधिनियम के तहत भी आरोप दर्ज किये गए थे।

चीनी नागरिक पर धोखाधड़ी से वीजा की अवधि विस्तारित कराने का भी आरोप है। पुलिस ने बताया कि यहां पांच सितारा होटल में छापेमारी में बीएमडब्ल्यू कार, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन और पासपोर्ट समेत कई वस्तुएं बरामद की गईं।

भाषा सुभाष माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)