सोमनाथ भारती की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का उप्र सरकार को फिर से नोटिस |

सोमनाथ भारती की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का उप्र सरकार को फिर से नोटिस

सोमनाथ भारती की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का उप्र सरकार को फिर से नोटिस

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Modified Date: October 15, 2024 / 01:02 PM IST
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Published Date: October 15, 2024 1:02 pm IST

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नया नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने मामले को यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तारीख तय की।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल तीन जुलाई को भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

पिछले साल 10 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर भारती द्वारा मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका के संदर्भ में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

आप नेता की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किये गये थे।

भारती ने आरोप लगाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर दर्ज किए गए हैं।

आप नेता ने 10 जनवरी, 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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