सम्मान के साथ मृत्यु मरीजों का अधिकार संबंधी न्यायालय का निर्देश कर्नाटक में लागू |

सम्मान के साथ मृत्यु मरीजों का अधिकार संबंधी न्यायालय का निर्देश कर्नाटक में लागू

सम्मान के साथ मृत्यु मरीजों का अधिकार संबंधी न्यायालय का निर्देश कर्नाटक में लागू

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Modified Date: January 31, 2025 / 03:05 PM IST
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Published Date: January 31, 2025 3:05 pm IST

बेंगलुरु, 31 जनवरी (भाषा) कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ‘‘मरीजों को सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार’’ संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देश को लागू करने के लिए ऐतिहासिक आदेश पारित किया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि विभाग ने एक अग्रिम मेडिकल निर्देश (एएमडी) या ‘लिविंग विल’ (जीवनकालीन वसीयत) जारी किया है, जिसमें मरीज भविष्य में अपने इलाज के बारे में अपनी इच्छा दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देश को लागू करने के मकसद से ऐतिहासिक आदेश पारित किया है।’’

मंत्री ने कहा कि इससे उन लोगों को अत्यधिक लाभ होगा जो असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं और जिनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है तथा जहां रोगी को जीवन रक्षक उपचार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश भी तैयार की है, जिसमें मरीज भविष्य में अपने उपचार के बारे में अपनी इच्छाएं दर्ज करा सकते हैं।’’

भाषा यासिर अविनाश

अविनाश

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)