नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय (MHA) की और से आदेश जारी की गई है।
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Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT
— ANI (@ANI) April 19, 2020
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगा दी है।
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ई-कॉमर्स कंपनियों को तीन मई तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी। कंपनियां केवल जरूरी सामान डिलीवर कर सकती हैं।
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आपको बता दें 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 15 अप्रैल से इसे 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान सभी ट्रेनें, फ्लाइट, बस सेवा बंद रहेंगी। साथ ही राज्यों में जरुरी सेवाओं को ही चालू रखने के निर्देश है।