मेवात हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा- ‘भड़काऊ बयानबाजी पर रोक लगाओ’

SC on Nuh Violence 'भड़काऊ बयानबाजी पर रोक लगाओ', जानें मेवात हिंसा पर क्या कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट, पाइंट टू पाइंट जानें

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  • Publish Date - August 2, 2023 / 03:20 PM IST,
    Updated On - August 2, 2023 / 03:20 PM IST

SC on Nuh Violence: नूंह में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार को निर्देश दिए कि अतिरिक्त बल की जरूरत पड़े तो मंगा लीजिए। लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जानमाल का नुकसान न हो और न ही किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले या भड़काने वाले बयान या भाषण हों।

SC on Nuh Violence: नूंह हिंसा के बाद बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने दिल्ली-NCR में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस (CJI) के सामने रखी। इसी मामले पर आज सुनवाई हुई। जिसके बाद नूंह हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए क्या कहा आइए आपको पाइंट्स में बताते है।

– SC on Nuh Violence: स्वीकार किया गया कि 21 अक्टूबर, 2022 को न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पीठ द्वारा एससी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए (घृणास्पद भाषण आदि पर प्रतिबंध पर)
– SC on Nuh Violence: हम आशा और विश्वास करते हैं कि राज्य पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण न हो या किसी संपत्ति के खिलाफ हिंसा न हो।
– SC on Nuh Violence: जहां भी आवश्यकता हो अतिरिक्त पुलिस बल या अर्धसैनिक बल तैनात किया जाए।
– SC on Nuh Violence: जहां भी आवश्यक हो अधिकारी सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जहां भी आवश्यक हो सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे।
– SC on Nuh Violence: सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा।

SC on Nuh Violence: बता दें हरियाणा के मेवात-नूंह में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बजरंग दल ने हिंसा के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया है। इसका असर जम्मू से लेकर दिल्ली-यूपी तक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बदरपुर बॉर्डर जाम कर दिया। इसके अलावा यूपी के संभल और सहारनपुर, मध्यप्रदेश के भोपाल समेत कई शहरों में भी बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया।

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