फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर देना होगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश | State Transport Department Hikes fines for violation of traffic rules

फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर देना होगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश

फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर देना होगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 PM IST
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Published Date: July 31, 2020 4:40 pm IST

लखनऊ: कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की दरों में वृद्धि करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को भारी रकम चुकानी होगी। बता दें कि यूपी सरकार ने 16 जून को इस नए यातायात नियमावली को मंजूरी दी थी।

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जारी आदेश के अनुसार अब वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करने वाले वाहन चालक को 1 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं, दूसरी बार ऐसा करते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए का चालान भरना होगा।

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इन नियमों को भी तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना

  • बिना हेलमेट चालक को 1 हजार रुपए जुर्माना

  • बिना सीट बेल्ट कार चालक को 1 हजार रुपए जुर्माना

  • 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए

  • पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना

  • अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर 2 हजार रुपए जुर्माना

  • लाइसेंस बनवाते समय गलत जानकारी देने पर 10 हजार रुपए जुर्माना

  • तेज रफ्तार वाहन चलाते पाए जाने पर प्राइवेट वाहनों को 2 हजार रुपए जुर्माना

  • कॉमर्शियल वाहनों को 4 हजार रुपए जुर्माना

  • फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

 
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