राज्य सरकार अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप न करें : विदेश मंत्रालय |

राज्य सरकार अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप न करें : विदेश मंत्रालय

राज्य सरकार अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप न करें : विदेश मंत्रालय

:   Modified Date:  July 25, 2024 / 05:14 PM IST, Published Date : July 25, 2024/5:14 pm IST

नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह टिप्पणी केरल सरकार द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को ‘‘विदेश मामलों में सहयोग’’ का जिम्मा सौंपे जाने के कुछ दिन बाद आई है।

मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची सूची 1-संघ सूची, विषय 10 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विदेशी मामले और वे सभी मामले जो संघ को किसी अन्य देश के साथ संबंध में लाते हैं, संघ सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं।’

उन्होंने कहा, ‘‘यह समवर्ती विषय नहीं है और निश्चित रूप से राज्य का विषय भी नहीं है। हमारा रुख यह है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हों।’’

भाषा अमित नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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