Spit Jihad Fine

Spit Jihad Fine: अब से खाद्य पदार्थों में थूकने या अन्य गंदगी मिलाने वाले की खैर नहीं, दोषियों पर लगेगा इतने लाख तक का जुर्माना

Spit Jihad Fine: अब से खाद्य पदार्थों में थूकने या अन्य गंदगी मिलाने वाले की खैर नहीं, दोषियों पर लगेगा इतने लाख तक का जुर्माना

Edited By :   Modified Date:  October 19, 2024 / 02:26 PM IST, Published Date : October 19, 2024/2:26 pm IST

Spit Jihad Fine: खाद्य पदार्थों में थूक और अन्य गंदगी मिलाने के लगातार सामने आ रहे मामले को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार व्यापक एसओपी जारी कर दी गई है, तथा खाद्य पदार्थों में थूकने या अन्य गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 25,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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जानें एसओपी के मुख्य बिंदु

1. थूकने पर सख्त पाबंदी

खाद्य निर्माण और विक्रय स्थलों पर थूकना या अन्य किसी प्रकार की गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा. ऐसा करने पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

2. स्वच्छता और सफाई पर विशेष जोर

भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क, ग्लव्स और हेड गियर पहनना अनिवार्य होगा। धूम्रपान, थूकना, नाक या बालों को छूना, शरीर के अंगों को खुजाना जैसे आदतों पर सख्ती से रोक लगेगी। इनसे खाद्य पदार्थों में बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा होता है।

3. कार्मिकों के लिए आईडी कार्ड जरूरी

खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना होगा, जिसे वे कार्यस्थल पर दिखा सकें।

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4. संक्रामक रोगों के मरीज नहीं होंगे शामिल

किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को खाद्य निर्माण, संग्रहण या वितरण स्थलों पर काम करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सभी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रतिष्ठानों में लगाना अनिवार्य होगा।

5. होटलों और रेस्टोरेंट में CCTV अनिवार्य

खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है, जिससे किसी भी अनुचित गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

6. मीट उत्पादों की जानकारी जरूरी

सभी मीट विक्रेताओं और रेस्टोरेंट्स को यह बताना होगा कि वे हलाल या झटका मीट बेच रहे हैं।

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