सोनीपत की अदालत ने ‘यमुना में जहर’ वाले बयान पर केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया |

सोनीपत की अदालत ने ‘यमुना में जहर’ वाले बयान पर केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया

सोनीपत की अदालत ने ‘यमुना में जहर’ वाले बयान पर केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया

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Modified Date: January 29, 2025 / 10:12 PM IST
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Published Date: January 29, 2025 10:12 pm IST

चंडीगढ़, 29 जनवरी (भाषा) हरियाणा के सोनीपत की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को उनके इस दावे को लेकर 17 फरवरी को तलब किया कि भाजपा शासित राज्य ‘‘यमुना नदी में जहर’’ मिला रहा है।

सोनीपत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को नोटिस जारी किया है।

अदालत के आदेश के अनुसार, ‘‘उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है, अगर उन्हें इस मामले में कुछ कहना है। अगर वह अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी।’’

यह शिकायत सोनीपत के राई जल सेवा प्रभाग के एक कार्यकारी अभियंता द्वारा दर्ज कराई गई है। इससे पहले दिन में हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राज्य सरकार केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराएगी।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘केजरीवाल ने दिल्ली और हरियाणा के लोगों में दहशत फैलाने वाला गैरजिम्मेदाराना बयान दिया है। हरियाणा सरकार उनके खिलाफ सोनीपत में सीजेएम अदालत में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाने जा रही है।’’

भाषा वैभव अविनाश

अविनाश

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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