अंडरगारमेंट हटाए बिना ऐसा काम करना भी माना जाएगा यौन उत्पीड़न, हाईकोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल कैद की सजा

अंडरगारमेंट हटाए बिना ऐसा काम करना भी माना जाएगा यौन उत्पीड़न! Sex without removing Undergarments also be Rape: High Court

  •  
  • Publish Date - March 17, 2022 / 04:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:21 PM IST

Wife demand right of sex

शिलांग: Sex without removing Undergarments मेघालय उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी महिला के अंतर्वस्त्र के ऊपर से भी उसका यौन उत्पीड़न करना बलात्कार माना जाएगा। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘भारतीय दंड संहिता की धारा 375(बी) यह कहती है कि महिला के गुप्तांगों में कोई वस्तु डालना बलात्कार माना जाएगा।’’

Read More: शिक्षा विभाग में निकली 4000 से अधिक पदों पर भर्ती, स्नातक पास युवा 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

Sex without removing Undergarments उच्च न्यायालय की पीठ ने एक हालिया फैसले में कहा कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता के अंतर्वस्त्र पहने होने के बावजूद यह कृत्य किया है, तो भी यह धारा 375 (बी) के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। पीठ 2006 के एक मामले में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Read More: फेमस मॉडल की लाश सूटकेस में मिली! राष्ट्रपति पुतिन को ‘मनोरोगी’ बताकर बटोरी थी सुर्खियां 

इस मामले में आरोपी को निचली अदालत ने 10 वर्षीय एक बच्ची का बलात्कार करने का दोषी पाया था। अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद की सुनाई थी और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। साथ ही, अदालत ने जुर्माना भरने में नाकाम रहने पर उसे अतिरिक्त छह माह कैद में रखने का फैसला सुनाया था।

Read More: ATM मशीन काटकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पांच आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा व्यक्ति को दोषी ठहराये जाने के फैसले को 14 मार्च को बरकरार रखा। साथ ही, उसे सुनाई गई सजा में भी कोई बदलाव नहीं किया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने खुद पर से नियंत्रण खो दिया था और यह अपराध किया।

Read More: ACB ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी से 855 ग्राम सोना और 27 लाख रुपये जब्त किये, रिश्वत लेने का आरोप