Section 144 implemented: पूरी राजधानी में धारा 144 लागू, इस वजह से प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या है कारण

Section 144 implemented: पूरी राजधानी में धारा 144 लागू, इस वजह से प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या है कारण

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  • Publish Date - February 12, 2024 / 01:57 PM IST,
    Updated On - February 12, 2024 / 02:23 PM IST

नई दिल्ली। Delhi Farmers Protest आने वाले कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने को है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले, राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रविवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सीपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी।

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Delhi Farmers Protest आपको बता दें कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर 5000 से अधिक जवानों को तैनात किया है। वहीं पुलिस को प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। डीसीपी (उत्तर-पूर्व) जॉय तिर्की की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, ”किसी को भी कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

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उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP जॉय टिर्की ने बताया कि “सोशल मीडिया से लेकर हम हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11 तारीख से ही अपनी व्यवस्था शुरू कर दी थी। 1200 जवानों को लामबंद किया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर थोड़ा दबाव रहेगा। बड़ी सड़कों पर हमने प्रमुख इंतज़ाम किए हैं और छोटी सड़कों पर भी नजर बनाए हुए हैं। बॉर्डर पर हमने बहुपरतीय सुरक्षा और चेकिंग की व्यवस्था की है।”

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ट्रैक्टरों-बसों के प्रवेश पर रोक

आदेश के अनुसार, किसानों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर-पूर्वी जिले के दायरे में आने वाले यूपी सीमा और आसपास के सभी इलाकों में सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों, निजी वाहनों, घोड़ों आदि के प्रवेश पर रोक लगाएं।

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