चंडीगढ़: Schools allowed to open चंडीगढ़ प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए कक्षा 10 से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक फरवरी से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी। एक बयान के अनुसार, प्रशासन ने व्यायामशालाओं, बाजारों और सुखना झील के पास की गतिविधियों के समय में भी छूट दी है। हालांकि, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संबंधी प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की। वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं।
Schools allowed to open पुरोहित ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर में महामारी की स्थिति की समीक्षा की। यद्यपि तीनों कक्षाओं को फिर से खोले जाने का आदेश एक फरवरी से लागू होगा, लेकिन अन्य प्रकार की राहतें 28 जनवरी से प्रभावी हो जाएंगी। ऑफलाइन क्लास के लिए 15 साल से अधिक उम्र के सभी विद्यार्थियों को कम से कम टीके की एक खुराक लगी होनी चाहिए। पचास प्रतिशत क्षमता के साथ कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की इजाजत दी गयी है। इन संस्थानों में भी टीके की एक खुराक संबंधी उक्त निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
अनाज मंडियों सहित सभी बाजारों को 10 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गयी है। पहले इन्हें पांच बजे शाम तक ही खोलने की अनुमति थी। सभी जिम और स्वास्थ्य केंद्र 50 फीसदी क्षमता के साथ 10 बजे रात तक खुलेंगे, बशर्ते सभी कर्मचारी और ग्राहक व उपभोक्ता टीके की खुराक लिये हों। नौका विहार सहित सुखना झील से संबंधित सभी गतिविधियां पांच बजे सुबह से 10 बजे रात तक उपलब्ध होंगीं। पुरोहित ने पुलिस अधिकारियों को सभी सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-अनुरूप प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।