स्कूल नौकरी घोटाला: धन शोधन मामले में आरोपी बीमार, आरोप नहीं हो सका तय |

स्कूल नौकरी घोटाला: धन शोधन मामले में आरोपी बीमार, आरोप नहीं हो सका तय

स्कूल नौकरी घोटाला: धन शोधन मामले में आरोपी बीमार, आरोप नहीं हो सका तय

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Modified Date: December 30, 2024 / 06:55 PM IST
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Published Date: December 30, 2024 6:55 pm IST

कोलकाता, 30 दिसंबर (भाषा) भर्ती घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप तय करने का काम सोमवार को नहीं हो सका, क्योंकि बीमार पड़ने पर एक आरोपी को अस्पताल ले जाना पड़ा। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।

सुजॉय कृष्ण भद्र को यहां बैंकशाल न्यायालय में पीएमएलए अदालत में लाते समय चक्कर आने के बाद सरकारी एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, उनके वकील ने न्यायाधीश को यह जानकारी दी।

राज्य में कथित स्कूल भर्ती घोटाले में धन के लेन-देन के मामले की सुनवाई कर रही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई दो जनवरी को फिर से की जाएगी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर भद्र की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाए।

मामले में अन्य आरोपी अर्पिता मुखर्जी और कुंतल घोष पूर्व आदेश के अनुसार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं।

राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को भी अदालत में पेश किया गया।

न्यायालय ने 1 फरवरी, 2025 को चटर्जी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था, बशर्ते कि निचली अदालत 30 जनवरी तक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करे और संवेदनशील गवाहों की जांच करे।

भाषा प्रशांत माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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