School closed, ban on diesel vehicles 5 big restrictions in city

स्कूल बंद… डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध और… राजधानी में लगी ये 5 बड़ी पाबंदियां

स्कूल बंद... डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध और... राजधानी में लगी ये 5 बड़ी पाबंदियां

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 PM IST
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Published Date: November 4, 2022 6:41 am IST

नोएडा : School closed and more restrictions in delhi : राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला स्थित नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी विद्यालयों में आठवीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए अगले मंगलवार तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। गौतमबुद्ध नगर जिला स्कूल निरीक्षक (डीआईओएस) धर्मवीर सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, स्कूलों से कहा गया है कि अगर संभव हो तो नौंवी से 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराई जाए।

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आदेश में बाहरी गतिविधियों जैसे खेल और प्रार्थना सभा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सिंह ने कहा, ‘‘सभी स्कूलों को आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया जाता है। उनसे संभव होने पर नौंवी से 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से कराने को कहा गया है।’’ इसके साथ ही लगातार वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों पर ऑड-ईवन स्कीम लागू की जाए या नहीं इसपर भी निर्णय राज्य सरकारों को लेना है।

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दिल्ली-NCR में लगी ये 5 बड़ी पाबंदियां

  • बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली हवा को देखते हुए दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेश के अनुसार राजधानी में सिर्फ उन ट्रकों को ही एंट्री मिलेगी जो आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े हों, इसके अलावा वे ट्रक आ पाएंगे जो CNG या बिजली (बैट्री) से चलते हों।
  • दिल्ली नंबर प्लेट वाले मध्यम माल वाहन (MGV ) और भारी माल वाहन (HGV) जो कि डीजल से चलते हों, उनपर भी रोक रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े ऐसे वाहनों को छूट रहेगी।
  • डीजल से चलने वाले हल्के चार पहिया वाहन (LMV) पर भी दिल्ली और राजधानी से सटे NCR के इलाकों में बैन लग गया है। डीजल वाले BS-VI वाहन और आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े डीजल वाले हल्के वाहन ही चल पाएंगे।
  • NCR में सभी तरह के उद्योगों पर पाबंदी लग गई है। हालांकि, दूध, डेयरी से जुड़े उद्योग नहीं रोके जाएंगे. जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, दवाओं आदि से जुड़े उद्योगों को भी छूट रहेगी।
  • निर्माण और विकास के कामों पर दिल्ली-एनसीआर में रोक रहेगी। जैसे हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन्स आदि का काम नहीं होगा।

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