न्यायालय ने महिला वकील के खिलाफ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी पर संज्ञान लिया |

न्यायालय ने महिला वकील के खिलाफ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी पर संज्ञान लिया

न्यायालय ने महिला वकील के खिलाफ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी पर संज्ञान लिया

:   Modified Date:  September 20, 2024 / 12:15 PM IST, Published Date : September 20, 2024/12:15 pm IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कथित विवादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया।

न्यायिक कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ एवं वरिष्ठ न्यायाधीशों की पांच सदस्यीय पीठ सुबह बैठी।

पीठ ने न्यायाधीश की टिप्पणी पर उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालती कार्यवाही के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की टिप्पणी को लेकर मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लिया जाता है…। हम कर्नाटक उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेने के बाद रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध करते हैं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं।’’

पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय शामिल थे।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया अगले दो दिनों में हो जानी चाहिए और रिपोर्ट शीर्ष अदालत के महासचिव के पास दाखिल की जाए। याचिका पर अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

सोशल मीडिया पर प्रसारित अदालती कार्यवाही के वीडियो में न्यायाधीश को बृहस्पतिवार को एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए और कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर प्रधान न्यायाधीश से इन टिप्पणियों पर स्वत: न्यायिक संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

भाषा सुरभि शोभना

शोभना

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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