न्यायालय ने ओबीसी प्रमाणपत्र नियमों में संशोधन की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा |

न्यायालय ने ओबीसी प्रमाणपत्र नियमों में संशोधन की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

न्यायालय ने ओबीसी प्रमाणपत्र नियमों में संशोधन की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

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Modified Date: January 31, 2025 / 09:54 PM IST
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Published Date: January 31, 2025 9:54 pm IST

नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एकल माताओं के बच्चों को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों में संशोधन के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एकल मां के ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता और आवेदक को केवल पैतृक पक्ष से ऐसा प्रमाणपत्र पेश करना होगा।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादियों की ऐसी कार्रवाई स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है।

अधिवक्ता विपिन कुमार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि यह संविधान के प्रावधान का भी उल्लंघन है क्योंकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग की एकल मां के बच्चों को उनके प्रमाणपत्र के आधार पर जाति प्रमाणपत्र दिया जाता है।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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