नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें एलएलबी के अंतिम वर्ष के छात्रों को अखिल भारतीय बार परीक्षा में बैठने से रोकने के उसके फैसले को चुनौती दी गई है।
यह परीक्षा कानून स्नातकों को वकील के रूप में नामांकित करने के लिए एक योग्यता परीक्षा है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कैंपस लॉ सेंटर और दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर के एलएलबी अंतिम वर्ष के नौ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से निर्देश लेने को कहा और याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करना तय किया।
याचिका निलय राय और एलएलबी अंतिम वर्ष के आठ अन्य छात्रों ने दायर की थी। याचिका में बीसीआई की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों के अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) देने पर रोक लगाई गई है।
भाषा वैभव माधव
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