कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इस्तीफा देने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज | SC rejects Congress demand to disqualify resigning MLAs

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इस्तीफा देने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इस्तीफा देने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज

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Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 PM IST
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Published Date: November 4, 2020 12:20 pm IST

दिल्ली। इस्तीफा देने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्रेक्चुअस बताकर कांग्रेस की याचिका को खारिज किया है।

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बता दें कि कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने इस्तीफा दे चुके विधायकों को अयोग्य घोषित की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। अपने याचिका में कांग्रेस ने बिना चुनाव लड़े मंत्री बने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

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इस मुद्दे पर विधानसभा में भी कुछ भी फैसला नहीं लिया। वहीं मध्यप्रदेश के 28 विधानसभा सीटों में वोटिंग होने के बाद कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में विधायकों के इस्तीफे के बाद 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग हुई। अब उपचुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आएगा।

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