न्यायालय का नीट-यूजी 2024 नये सिरे से कराने के अनुरोध को खारिज करने के फैसले की समीक्षा से इनकार |

न्यायालय का नीट-यूजी 2024 नये सिरे से कराने के अनुरोध को खारिज करने के फैसले की समीक्षा से इनकार

न्यायालय का नीट-यूजी 2024 नये सिरे से कराने के अनुरोध को खारिज करने के फैसले की समीक्षा से इनकार

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Modified Date: November 6, 2024 / 07:55 PM IST
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Published Date: November 6, 2024 7:55 pm IST

नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दो अगस्त के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने दो अगस्त के फैसले में नीट-यूजी 2024 परीक्षा नये सिरे से कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने काजल कुमारी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी।

शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को फैसले की समीक्षा करने संबंधी याचिका खारिज की थी लेकिन आदेश की प्रति अब सामने आई है। इसमें कहा गया, ‘‘ रिकॉर्ड को देखने से कोई त्रुटि नजर नहीं आती। …समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता। इसलिए समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।’’

शीर्ष अदालत ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी ठुकरा दिया।

उच्चतम न्यायालय ने दो अगस्त को दिये फैसले में कहा था कि वह नीट-यूजी 24 को नए सिरे से आयोजित करने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है जो प्रणालीगत लीक या कदाचार का संकेत देती हो, जिससे परीक्षा की अखंडता से समझौता हो।

देश में एमएमबीएस, बीडीएस, आयुष एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पांच मई को नीट-यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें करीब 23 लाख अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया था।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश

 

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