आज़म खान को नहीं मिली राहत.. अंतरिम जमानत देने से SC ने किया मना

आज़म खान को नहीं मिली राहत.. अंतरिम जमानत देने से SC ने किया मना

उच्चतम न्यायालय ने आज़म खान को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 PM IST
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Published Date: February 8, 2022 12:47 pm IST

नई दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सामाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आज़म खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

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न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की एक पीठ ने खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध करने की इजाज़त दी।

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पीठ ने कहा, ‘‘आप जमानत हासिल करने के लिए 32 याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? राजनीति को अदालत में ना लाएं।’’

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खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ 87 प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें से 84 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है।

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उन्होंने खान की ओर से कहा, ‘‘ मैं बिना वजह जेल में बंद हूं। आप ही बताएं मैं कहां जाऊं। मैं अदालत में राजनीति नहीं ला रहा हूं।’’ सिब्बल ने कहा कि लगातार अनुरोध के बावजूद पिछले तीन-चार महीने में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की गई।