नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को करारा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश पलट दिया। (SC big decision on extension of service of ED director) कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी प्रमुख का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना गैरकानूनी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी निदेशक का तीसरा सेवा विस्तार अवैध और कानून की दृष्टि से शून्य है। हालाँकि, सरकार की जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा विस्तार को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन सही था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। pic.twitter.com/C11TXQzXaz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 11, 2023
कांग्रेस ने बताया सरकार के मुँह पर तमाचा
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस कोशिश पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। महासचिव किसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह सरकार के चहरे पर जोरदार तमाचा है। (SC big decision on extension of service of ED director) उच्चतम न्यायालय के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। यह उनकी (केंद्र सरकार) ओर से बड़ी विफलता है।
यह सरकार के चहरे पर जोरदार तमाचा है। उच्चतम न्यायालय के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। यह उनकी (केंद्र सरकार) ओर से बड़ी विफलता है: उच्चतम न्यायालय द्वारा ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को अवैध करार दिए जाने पर कांग्रेस महासचिव के.… pic.twitter.com/vjGr8VOYuR
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 11, 2023