मुंबई। भोपाल की नवनिर्वाचित भाजपा सांसद और मालेगांव ब्लास्ट केस की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए की विशेष अदालत से झटका लगा है। मुंबई में विशेष एनआईए अदालत ने उनका सप्ताह में एक बार उपस्थित होने से स्थायी छूट के आवेदन को खारिज कर दिया है।
बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अब सांसद बन गई है, इसलिए उन्हें सप्ताह में एक बार कोर्ट में उपस्थित रहने की बाध्यता से छूट दी जाए। इस अर्जी को एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने साध्वी को आदेश दिया था कि वह हफ्ते में कोर्ट में एक बार उपस्थित हों।
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गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में 29 सितंबर, 2008 से चल रही है। मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं। मालेगांव बम विस्फोट मामले में नौ साल जेल में रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा हुई थीं।
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