Wearing Slippers will be fined: नई दिल्ली। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद देश में ट्रैफिक नियमों पर काफी बहस शुरू हुई हो गई है। सरकारों ने अब कारों में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर चालान काटने शुरू कर दिए है। देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है। देश में हर चार मिनट में एक हादसा हो रहा है।
इन हादसों की गिनती में सबसे ज्यादा टू-व्हीलर ही शामिल होते हैं। देश में टू-व्हीलर सवारों के लिए कई सुरक्षा नियम बनाए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मोटरसाइकिल चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों की अच्छे से जानकारी ही नहीं होती है। ऐसा ही एक नियम यहां आपको बता रहे हैं, जो ये है कि आप चप्पल पहनकर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, ऐसा होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।
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Wearing Slippers will be fined: बता दें कि मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना अनिवार्य है। इन्हीं नियमों में एक फूल शूज पहनना है। अगर आप चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य के लिए यातायात पुलिस आपका 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है। इसलिए मोटरसाइकिल चलाते समय जूते जरूर पहनें। इसी तरह, मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इमरजेंसी वाहन को रोका तो लगेगा जुर्माना
Wearing Slippers will be fined: ज्ञात हो कि किसी भी आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता देना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई इस तरह के किसी भी वाहन का रास्ता अवरुद्ध या बाधित करता पाया जाता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आपातकालीन वाहनों में एक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और अन्य शामिल हैं।