आरजी कर मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार और सीबीआई की अपील पर सुनवाई शुरू की |

आरजी कर मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार और सीबीआई की अपील पर सुनवाई शुरू की

आरजी कर मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार और सीबीआई की अपील पर सुनवाई शुरू की

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Modified Date: January 27, 2025 / 11:46 AM IST
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Published Date: January 27, 2025 11:46 am IST

कोलकाता, 27 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उन दो अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई शुरू की जिनमें आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

सीबीआई ने दावा किया है कि उसे अधीनस्थ अदालत के आदेश को सजा के अपर्याप्त होने के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है क्योंकि उसने मामले की जांच की और वह अभियोजन एजेंसी थी।

सीबीआई और राज्य सरकार ने अपनी अलग-अलग याचिकाओं में दावा किया है कि रॉय को जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सियालदह सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा पर्याप्त नहीं है। याचिकाओं में दोषी को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष बहस शुरू करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार को भी अधीनस्थ अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।

भाषा

सिम्मी मनीषा

मनीषा

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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