Retiremet age increase order by high court to state government: रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष किये जाने यानी 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के वेटनरी डॉक्टर डॉ. रतन कुमार दुबे समेत पांच और लोगों की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मंगलवार को जारी किया। हाईकोर्ट ने झारखण्ड की सरकार को इन चिकित्सकों को डीएसीपी यानि डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का भी लाभ देने का निर्देश दिया है।
Retiremet age increase order by high court to state government: कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि झारखंड की सरकार ने केंद्र सरकार के अनुरूप छठे पेग्रेड की सिफारिशों को अंगीकृत किया है, जिसमें निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मियों के समकक्ष फायदा मिलेगा। सेन्ट्रल पे कमीशन की सिफारिशों में पशु चिकित्सकों एवं एलोपैथिक चिकित्सकों को सर्विस बेनिफिट का बराबर लाभ देने की बात कही गई है। ऐसे में झारखंड के पशु चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति डीएसीपी एवं 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा का लाभ मिलना चाहिए।
Retiremet age increase order by high court to state government: अदालत ने झारखंड सरकार को इस संबंध में उचित नियम एवं प्रावधान तैयार करने का निर्देश देते हुए 16 सप्ताह में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
Retiremet age increase order by high court to state government: दरअसल प्रार्थी रतन कुमार दुबे ने अपनी याचिका में कहा था कि वह विभाग में वर्ष 1980 से पशु चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। झारखंड गठन के बाद एलोपैथिक चिकित्सकों को डीएसीपी मिलना शुरू हुआ था। बाद में आयुष चिकित्सकों को भी कोर्ट के आदेश पर 2009 से डीएसीपी का लाभ मिल रहा था। आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा भी एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति 60 से 65 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को दोनों लाभ नहीं मिल रहे थे। हाईकोर्ट से इस आदेश से राज्य में कार्यरत करीब 475 पशु चिकित्सक लाभान्वित होंगे।