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नई दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) कई रेस्तरां और बार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और पुलिस को हर्बल हुक्का की बिक्री में हस्तक्षेप नहीं करने या उनके खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने का निर्देश देने का बुधवार को अनुरोध किया।
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दिल्ली सरकार ने इस याचिका का विरोध किया था। सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में होटल, रेस्तरां, भोजनालयों, बार, पब और डिस्को सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर हुक्के का उपयोग, तंबाकू के साथ या उसके बिना, या उसे साझा करना सख्त वर्जित है और हुक्के का सेवन कोविड-19 के प्रसार को और बढ़ा सकता है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस मामले की सुनवाई 20 सितंबर के लिये स्थगित कर दी क्योंकि याचिकाकर्ता रेस्तरां और बार के वकील ने कहा कि वह एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे।
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न्यायालय ने कहा, ‘‘उन्हें (दिल्ली सरकार को) साझा हुक्का से समस्या है जिससे कोविड-19 का प्रसार हो सकता है। अगर 40 लोग 10 हुक्के इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह एक समस्या है।’’ अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से अलग स्थिति है।