Regularization of contractual employees in State Government

Contract employees Regularization Order Today: संविदा कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन पर खुला खुशियों का पिटारा, कैबिनेट बैठक में नियमितीकरण पर लगी मुहर

Regularization of contractual employees in State Government | संविदा कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन पर खुला खुशियों का पिटारा

Edited By :   Modified Date:  August 19, 2024 / 11:39 AM IST, Published Date : August 19, 2024/11:39 am IST

देहरादून: Regularization of contractual employees in State Government लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि नियमितीकरण की नियमावली में कुछ संशोधन किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों को टेस्ट से गुजरना होगा। इस संबंध में बैठक में सहमति बन गई है। वहीं, कैबिनेट में इस बात की भी चर्चा हुई कि नियमितीकरण का लाभ 10 साल सेवा कर चुके कर्मचारियों को मिलेगा या 5 साल से सेवा दे रहे कर्मियों को, लेकिन इस पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई।

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Regularization of contractual employees in State Government मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को ​हुई पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा हुई। इस दौरान वर्ष 2018 में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को नियमित करने की बात कही गई, लेकिन सभी मंत्रियों की इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। बताया गया कि कुछ मंत्रियों ने 2018 के स्थान पर जुलाई 2024 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने का सुझाव दिया। ऐसे में इस प्रस्ताव का एक बार फिर परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

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बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले तदर्थ, संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण के लिए एक नियमावली तैयार की। इसमें वर्ष 2011 तक 10 वर्ष की सेवा पूरे करने वाले कार्मिकों को नियमित करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद वर्ष 2013 में एक दूसरी नियमावली लाई गई।

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इसमें यह प्रविधान किया गया कि वर्ष 2011 में बनाई नियमावली के तहत जो कर्मचारी विनियमित नहीं हो पाए, उन्हें विनियमित किया जाएगा। उस समय यह भी कहा गया कि उत्तराखंड राज्य नौ नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और कई वर्ष बाद भी सरकारी विभागों का गठन होता रहा, इसलिये उनमें तैनात कर्मचारियों को वर्ष 2011 की नियमावली का लाभ नहीं मिल पाया।

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