Ration card 'Giveup' campaign | आयकरदाता राशनकार्ड धारकों के खिलाफ सख्त हुई सरकार

Ration card ‘Giveup’ campaign: अब राशन कार्ड से नहीं मिलेगा फ्री और सस्ता राशन!.. उल्टे सरकार दर्ज कराएगी थाने में रिपोर्ट!.. शुरू हो रहा ‘गिवअप’ अभियान..

Ration card 'Giveup' campaign यदि आप 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम राशन लाभार्थी सूची से नहीं हटवाते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, खाद्यान्न की बाजार दर के अनुसार वसूली भी की जाएगी।

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Modified Date: December 15, 2024 / 08:12 PM IST
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Published Date: December 15, 2024 8:12 pm IST

जयपुर: जिले में उन सभी परिवारों से, जो सरकारी कर्मचारी हैं, आयकरदाता हैं, या जिनके पास चार पहिया वाहन हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे राशन की दुकानों से मुफ्त राशन लेना बंद करें। (Legal action will be taken against income tax paying ration card holders) इसके लिए एक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति निर्धारित फार्म भरकर अपना नाम राशन लाभार्थी सूची से स्वेच्छा से हटवा सकते हैं। यदि किसी ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की और उसके बारे में शिकायत मिली, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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गिव अप अभियान की समय सीमा

राजस्थान राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत स्वेच्छा से नाम हटवाने का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। निर्धारित तिथि तक नाम न हटवाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन पर खाद्यान्न की बाजार दर के अनुसार वसूली भी की जाएगी।

नाम हटवाने की प्रक्रिया

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत लाभार्थियों को अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध फार्म भरकर जमा करना होगा। यह फार्म 31 जनवरी 2025 तक जमा किया जा सकता है। (Legal action will be taken against income tax paying ration card holders) साथ ही, सभी उचित मूल्य दुकानों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर और फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में शामिल हो सकें।

कार्यवाही और जागरूकता अभियान

यदि तय समय तक पात्र लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाया गया, तो विभाग की ओर से अभियान चलाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्यान्न का लाभ केवल उन जरूरतमंद परिवारों को मिले, जो वास्तव में इसके पात्र हैं। सरकार का यह कदम जरूरतमंद लोगों तक राशन वितरण को सही तरीके से पहुंचाने और सक्षम परिवारों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास है।

अब प्वाइंट में पढ़ें पूरे खबर

  • क्या मुझे गिव अप अभियान में भाग लेना जरूरी है?

  • अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आयकरदाता हैं या आपके पास चार पहिया वाहन है, तो आपको गिव अप अभियान में भाग लेकर अपने नाम को राशन लाभार्थी सूची से हटवाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और शिकायत मिलती है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
  • अगर मैं अभियान में भाग नहीं लूंगा तो क्या होगा?

  • यदि आप 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम राशन लाभार्थी सूची से नहीं हटवाते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, खाद्यान्न की बाजार दर के अनुसार वसूली भी की जाएगी।

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  • क्या मुझे अगर नाम हटवाने का फार्म नहीं भरवाया तो मुझे फ्री और सस्ता राशन नहीं मिलेगा?

  • हां, यदि आपने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो आपको फ्री और सस्ता राशन नहीं मिलेगा और आपके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

Legal action will be taken against income tax paying ration card holders

  • फार्म भरने का क्या तरीका है?

  • आपको अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा और उसे 31 जनवरी 2025 तक जमा करना होगा।
  • कब तक यह अभियान चलेगा?

  • गिव अप अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। इसके बाद, नाम नहीं हटवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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