11 की उम्र में बेची गई नाबालिग, 14 की उम्र में बनी दो बच्चों की मां, दो लाख के लिए लड़की की बुआ ने किया 'खेला' |

11 की उम्र में बेची गई नाबालिग, 14 की उम्र में बनी दो बच्चों की मां, दो लाख के लिए लड़की की बुआ ने किया ‘खेला’

Father-son arrested for buying minor girl: तीन साल पहले नाबालिग जब 11 साल की थी तो उसकी बुआ ने उसे दो लाख रुपए में बेच दिया था। वह 14 साल की उम्र में दो बच्चों की मां बन चुकी है।

Edited By :   Modified Date:  July 19, 2024 / 09:24 PM IST, Published Date : July 19, 2024/7:39 pm IST

जयपुर। Father-son arrested for buying minor girl राजस्थान पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त के मामले में बाप-बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। तीन साल पहले नाबालिग जब 11 साल की थी तो उसकी बुआ ने उसे दो लाख रुपए में बेच दिया था। वह 14 साल की उम्र में दो बच्चों की मां बन चुकी है।

मुरलीपुरा के थानाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि लड़की को खरीदने के आरोपी संदीप यादव और सतवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दोनों हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बधवाना गांव के रहने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि पीड़िता किसी तरह भागने में सफल रही और 16 जुलाई को उसने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने गलत जानकारी देकर नाबालिग लड़की का आधार कार्ड बनवा लिया। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदीप को अंबाला में एक सीमेंट फैक्टरी से और उसके पिता सतवीर को चरखी दादरी के बधवाना गांव से गिरफ्तार किया ।

पुलिस के मुताबिक लड़की के माता-पिता यहां मुरलीपुरा इलाके में रहते थे लेकिन उनके बीच लड़ाई होने पर वह नीमराणा में अपनी बुआ के पास चली गई। बुआ ने उसकी देखभाल करने के बजाय उसे हरियाणा के एक परिवार को दो लाख रुपए में बेच दिया। पीड़िता 12 और 14 साल की उम्र में दो बच्चों की मां बन गई।

पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर भादंसं की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने कहा, ‘पीड़िता को हरियाणा में बेचने वाली उसकी बुआ को बहरोड़ शहर से हिरासत में लिया गया और उसे भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है।’

उन्होंने कहा कि मामला भादंसं की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है क्योंकि अपराध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कार्यान्वयन से पहले हुआ और मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है।

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