राजस्थान : बाल अपचारियों को दो साल तक सरकारी अस्पताल में झाड़ू-पोछा लगाने की सजा |

राजस्थान : बाल अपचारियों को दो साल तक सरकारी अस्पताल में झाड़ू-पोछा लगाने की सजा

राजस्थान : बाल अपचारियों को दो साल तक सरकारी अस्पताल में झाड़ू-पोछा लगाने की सजा

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Modified Date: January 30, 2025 / 03:35 PM IST
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Published Date: January 30, 2025 3:35 pm IST

जयपुर, 30 जनवरी (भाषा) राजस्थान के झुंझुनू के एक बाल न्यायालय ने दो बाल अपचारियों को दोषी मानते हुए दो साल तक सरकारी अस्पताल में साफ सफाई करने की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इन नाबालिग पर शराब की एक दुकान में तोड़फोड़ करने और गोलीबारी कर 1.5 लाख रुपये लूटने का आरोप है।

लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि बाल न्यायालय (सत्र न्यायाधीश) की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों नाबालिगों को बिना वेतन के सरकारी अस्पताल के वार्ड और रसोई की सफाई करनी होगी।

उन्होंने बताया कि उन्हें हर सप्ताह कम से कम 30 घंटे काम करना होगा, जिसकी निगरानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ करेंगे और हर तीन महीने में अदालत को रिपोर्ट सौंपेंगे।

उन्होंने बताया कि दोनों मुजरिमों को 10 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा। यह मामला पांच साल पुराना है। इससे पहले सात मई 2020 को संदीप कुमार ने बगड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शराब की दुकान पर बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली तीन गाड़ियों में आए बदमाशों ने गोलीबारी की, दुकान में तोड़फोड़ की और कैश बॉक्स से डेढ़ लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान एक वैन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

पुलिस ने मामले में दो नाबालिगों को निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड झुंझुनू में चार्जशीट पेश की थी। वहां से मामला किशोर न्यायालय में भेज दिया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को लूट की धाराओं में बरी कर दिया, लेकिन हमला और तोड़फोड़ में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

भाषा पृथ्वी मनीषा रंजन

रंजन

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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