Rahul Gandhi's troubles may increase, now the court has ordered him to appear in this case

Rahul Gandhi Defamation Case: बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, अब इस मामले में कोर्ट ने दिया पेश होने का आदेश

Rahul Gandhi Defamation Case: लोकसभा के नेता विपक्ष और रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है।

Edited By :   Modified Date:  July 24, 2024 / 08:37 PM IST, Published Date : July 24, 2024/8:37 pm IST

लखनऊ : Rahul Gandhi Defamation Case: लोकसभा के नेता विपक्ष और रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि, राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी थी। जज ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर राहुल 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

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Rahul Gandhi Defamation Case: 2 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में पेश होना था। संसद में व्यस्त होने का हवाला देते हुए राहुल के वकील ने हाजिरी माफी मांगी। जिसके बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 26 जुलाई को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने राहुल को दिया व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला का कहना है कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई कर रही है। चूंकि, कर्नाटक में दिए गए बयान पर यहां सुनवाई हो रही है। इस दौरान राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट ने उन्हें तलब किया गया है।

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क्या है पूरा मामला जानिए यहां

Rahul Gandhi Defamation Case: बीते साढ़े 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी इसी मामले में 20 फरवरी को अमेठी में अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ रोककर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे, जिसके बाद अदालत ने उस वक्त उन्हें जमानत दे दी थी।

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