Rahul Gandhi will bid farewell to the official residence today

Rahul Gandhi : आज आधिकारिक आवास से अलविदा लेंगे राहुल गांधी, लोकसभा सचिवालय सौंपेंगे बंगला

आज आधिकारिक आवास से अलविदा लेंगे राहुल गांधी, शनिवार तक की मिली थी मोहलत:Rahul Gandhi will bid farewell to the official residence today

Edited By :  
Modified Date: April 22, 2023 / 08:15 AM IST
,
Published Date: April 22, 2023 8:15 am IST

Rahul Gandhi will bid farewell to the official residence today : नई दिल्ली। मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास से अपना सारा सामान ले गए। सूत्रों ने कहा कि वह 22 अप्रैल को 12, तुगलक लेन बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे।

read more : CG Weather Update : प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश के साथ होगी ओलावृष्टि, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

आज यानि शनिवार तक का मिला था समय

Rahul Gandhi will bid farewell to the official residence today  ; कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को “मोदी उपनाम” से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर दो साल की सजा सुनाई गई थी। सासंद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनसे 22 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने 14 अप्रैल को अपने कार्यालय और कुछ निजी सामान को बंगले से स्थानांतरित कर दिया था।

read more : Happy Birthday R. Balki : हिंदी फिल्मों के धाकड़ डायरेक्टर, जिनके फिल्में हमेशा फैंस को अपना दीवाना बना देती है…. 

 

सूत्रों ने कहा कि गांधी ने शुक्रवार शाम को अपने बचे हुए सामान को उस बंगले से हटा दिया। यह बंगला उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था। एक ट्रक को उनके सामान के साथ इमारत से बाहर जाते देखा गया। वह करीब दो दशक से इस बंगले में रह रहे थे। सूत्रों ने कहा कि अपना कार्यालय बदलने के बाद, वह पहले से ही अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके 10, जनपथ स्थित आवास पर रहना शुरू कर चुके हैं।

read more : CG Weather Update : प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश के साथ होगी ओलावृष्टि, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए थे। उन्होंने सूरत की सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सजा को रद्द करने की उनकी अपील को खारिज कर दिया था।

 
Flowers